NPPA Approves 30% Trade Margin Cap on 137 Anti-Cancer Drugs; Revised Prices to Take Effect from November 9

Move under DPCO, 2013 aims to curb excessive trade mark-ups, improve affordability and ensure uninterrupted availability of essential cancer medicines

The National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) has approved a trade margin rationalisation (TMR) mechanism for 137 non-scheduled anti-cancer drugs, capping trade margins at 30% of the maximum retail price (MRP), excluding GST. The revised prices will come into effect from November 9, 2026, and remain in force until further orders.

The revised prices of the identified non-scheduled anti-cancer drugs are expected to decrease by up to 70%, depending on their existing price structures. However, the actual reduction will vary from medicine to medicine.

The decision was taken at the Authority’s 284th overall and 152nd meetings under the Drugs (Prices Control) Order (DPCO), 2013, held on October 16 and 17, 2026, under the chairmanship of Manoj Joshi, Secretary, Department of Pharmaceuticals and Chairman of NPPA.

The intervention will be implemented under Paragraph 19 of DPCO, 2013, which empowers the government to take action in extraordinary circumstances in the public interest.

Price cap to curb excessive trade mark-ups

According to the meeting minutes, the Authority considered the need to address excessive trade mark-ups on non-scheduled anti-cancer medicines, citing market evidence, public-health concerns and the precedent set by a similar intervention in 2019.

The Authority decided to limit the trade margin to 30% of the MRP, excluding GST. This corresponds to a mark-up of 42.86% on the price to stockist or price to distributor (PTS/PTD), allowing a reasonable margin for the trade while seeking to prevent excessive increases in retail prices.

The measure follows deliberations at the Authority’s previous meeting on October 8, 2026, and is based on recommendations from an expert committee of the Ministry of Health and Family Welfare, which identified 137 anti-cancer drugs for inclusion in the exercise.

The 137 identified medicines include immunotherapy drugs used to treat more than 20 types of cancer, as well as Denosumab, used by breast and prostate cancer patients; Pegfilgrastim, used to prevent neutropenia in cancer patients; and Bevacizumab, approved for the treatment of certain cancers, including colorectal, ovarian and cervical cancer. The PIB release also highlighted medicines such as Pembrolizumab, Durvalumab and Osimertinib, whose revised MRPs are expected to improve affordability for cancer patients.

March 2026 prices to serve as the reference

NPPA has approved a mechanism for calculating revised MRPs using PTS/PTD data for March 2026 as the reference.

The PTS/PTD will be calculated by dividing the manufacturer’s net sales realisation for the relevant product during the reference month by the total quantity sold. If a manufacturer recorded no sales during March 2026, the calculation will use sales data for the period from April 2025 to March 2026.

All categories of sales will be considered, except government sales.

For formulations launched after March 31, 2026, the revised MRP will be calculated using the current PTS/PTD. Where manufacturers supply medicines directly to hospitals or medical institutions, the institutions will be treated as stockists or distributors, and the manufacturer’s invoice data will be used for the calculation.

Higher-priced formulations must be reduced

Manufacturers selling branded or generic versions of the covered medicines at prices above the newly calculated MRP will be required to reduce their prices accordingly. Where an existing MRP is lower than the calculated price, the lower price must be maintained.

The order will also cover patented medicines, except where an exemption has been approved under Paragraph 32 of DPCO, 2013.

The price-control mechanism will apply to non-scheduled formulations containing any of the listed drugs, whether used individually or in combination. Its coverage will extend across strengths, dosage forms and routes of administration, including formulations used for therapeutic indications other than cancer.

Following publication of the notification in the Official Gazette, earlier price orders fixing ceiling prices or retail prices under the relevant provisions of DPCO, 2013, where applicable, will stand superseded as specified in the order.

Manufacturers given seven days to submit revised prices

Manufacturers will have seven days from publication of the order in the Official Gazette to submit revised MRP information to NPPA and the concerned State Drug Controller, whether or not the MRP changes.

Consumers can check the revised prices of medicines through the NPPA website and the Pharma Sahi Daam mobile application. Manufacturers must disseminate revised price lists to retailers and hospitals, while hospitals are required to ensure that the applicable reduced prices are implemented from November 9, 2026.

They must also issue and submit the revised price list in Form V through the Integrated Pharmaceutical Database Management System (IPDMS) and provide copies to State Drug Controllers, dealers and other relevant entities within the same period.

Failure to submit the required information will be treated as non-reduction of MRP and may lead to action to recover overcharged amounts under the applicable provisions of DPCO, 2013.Retailers, dealers, hospitals and medical institutions will be required to prominently display the applicable price lists and supplementary price lists.

Patient assistance programmes receive conditional exemption

The order provides for the exclusion of quantities supplied free of cost to patients under manufacturers’ Patient Assistance Programmes (PAP) from PTS/PTD and MRP calculations for trade-margin capping, subject to specified conditions.Manufacturers will have to furnish an undertaking to NPPA and maintain detailed patient records, including identity and residence documents, disease and prescription details, and records of medicines imported, received and consumed.

The medicines must be used exclusively for the specified purpose. NPPA will retain the authority to seek additional information, conduct audits and inspections, and verify programme implementation. Non-compliance may result in the relevant quantities losing the exemption.

Supply continuity and regulatory monitoringAlongside price regulation, NPPA has emphasised the need to maintain uninterrupted supplies of the covered medicines.

Manufacturers will be required to maintain current production levels. Any manufacturer proposing to reduce average monthly production must obtain prior permission from NPPA. Those intending to discontinue production or imports must submit the prescribed information in Form IV of Schedule II of DPCO, 2013, at least six months before the proposed discontinuation date.

Hospitals and medical institutions, which account for a substantial share of anti-cancer medicine purchases, have also been asked to monitor MRPs and report violations to NPPA.

State Drug Controllers will oversee compliance by manufacturers, dealers, hospitals and medical institutions. NPPA may initiate recovery proceedings in cases of overcharging.

Annual price increases remain subject to the cap

Manufacturers may continue to avail themselves of annual price increases under Paragraph 20(1) of DPCO, 2013, provided they remain compliant with the maximum permissible trade margin specified in the order.

The measure represents a significant regulatory intervention in the non-scheduled anti-cancer medicines segment, seeking to balance reasonable trade margins with patient affordability and reliable medicine supplies.

The revised prices are scheduled to take effect on November 9, 2026, subject to publication of the order in the Official Gazette and the requirements specified therein.

A Step Towards Affordable Cancer Care and Better Patient Outcomes

Beyond price regulation, this decision could bring meaningful relief to cancer patients and their families, who often face substantial financial hardship during prolonged treatment. More affordable medicines may help patients adhere to prescribed treatment, reduce the likelihood of interruptions due to financial constraints, and ease the emotional and economic stress experienced by caregivers. The initiative could also promote greater transparency in medicine pricing and strengthen public confidence in the healthcare system. However, its real impact will depend on effective implementation, actual reductions in the prices of individual medicines, and consistent availability across hospitals, pharmacies and rural healthcare facilities. Ultimately, the move reinforces the principle that access to essential cancer treatment should not be determined solely by a patient’s financial circumstances, but should remain a priority in the pursuit of equitable, compassionate and patient-centred healthcare.

नासिक में जहरीले क्रोमियम का खतरा: क्या 2027 के कुंभ में सुरक्षित होगा गोदावरी का जल?

NCIB News | रिपोर्टर: मनीष जैन

नासिक, 15 अक्टूबर 2026: वर्ष 2027 में प्रस्तावित सिंहस्थ कुंभ मेले से पहले नासिक में भूजल में जहरीले क्रोमियम की अत्यधिक मात्रा मिलने की खबर ने गंभीर चिंता पैदा कर दी है। दक्षिण एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपल (SANDRP) की 8 अक्टूबर 2026 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अंबड औद्योगिक क्षेत्र के दत्तानगर में आवासीय बोरवेल के पानी में क्रोमियम का खतरनाक स्तर पाया गया है। संगठन ने यह भी आरोप लगाया है कि दूषित पानी एक स्थानीय नाले के माध्यम से कुंभ मेले के स्नान घाट के पास गोदावरी नदी में पहुंच रहा है।

प्रेस विज्ञप्ति में प्रस्तुत आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं। SANDRP के अनुसार, एक मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में जांच के दौरान पानी में हेक्सावैलेंट क्रोमियम 50.3 मिलीग्राम प्रति लीटर और कुल क्रोमियम 50.5 मिलीग्राम प्रति लीटर पाया गया। कुल क्रोमियम की यह मात्रा भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा निर्धारित पेयजल की 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर की अधिकतम स्वीकार्य सीमा से लगभग 1,010 गुना अधिक है।

इन निष्कर्षों ने औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण, स्थानीय नागरिकों के स्वास्थ्य और आगामी कुंभ मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, भूजल में दर्ज क्रोमियम की मात्रा को सीधे गोदावरी नदी के पानी की मात्रा नहीं माना जा सकता। नदी और प्रत्येक स्नान घाट की वास्तविक स्थिति का पता प्रयोगशाला जांच से ही लगाया जा सकता है।

बच्चों के शरीर पर छाले और त्वचा पर गंभीर घाव होने की शिकायत

SANDRP की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दूषित पानी के संपर्क में आने वाले लोगों ने त्वचा पर चकत्ते, छाले और धीरे-धीरे भरने वाले गहरे घाव होने की शिकायत की है। संगठन ने बच्चों के शरीर पर व्यापक त्वचा संबंधी चोटें देखे जाने का उल्लेख किया है। इसके अलावा, कुछ लोगों में लिम्फ नोड्स में सूजन और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की भी जानकारी दी गई है।

SANDRP का आरोप है कि नगर निगम की ओर से पानी की अपर्याप्त और अनियमित आपूर्ति के कारण कुछ परिवार नहाने, कपड़े धोने और बर्तन साफ करने के लिए भी बोरवेल के पानी पर निर्भर हैं। संगठन के मुताबिक, कुछ कामकाजी परिवार अपनी मासिक आय का लगभग आधा हिस्सा इलाज, घावों की ड्रेसिंग और वैकल्पिक आवास पर खर्च कर रहे हैं।

प्रेस विज्ञप्ति में प्रभावित बस्ती की दो महिलाओं के गर्भपात होने की भी जानकारी दी गई है। हालांकि, इन घटनाओं और क्रोमियम के संपर्क के बीच प्रत्यक्ष कारणात्मक संबंध स्थापित नहीं हुआ है। इसके लिए उचित चिकित्सकीय जांच आवश्यक है।

गोदावरी नदी तक प्रदूषण पहुंचने की आशंका

आगामी कुंभ मेले के संदर्भ में सबसे गंभीर चिंता SANDRP का यह आरोप है कि दूषित पानी एक स्थानीय नाले के जरिए गोदावरी नदी में पहुंच रहा है। संगठन के अनुसार, यह नाला कुंभ मेले के एक स्नान घाट के पास नदी में मिलता है।

SANDRP ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) से नंदिनी नदी/धारा और संदिग्ध प्रदूषण स्थल के नीचे गोदावरी के पानी की तत्काल जांच करने की मांग की है। संगठन ने यह भी कहा है कि प्रदूषण कितनी दूर तक फैला है, इसका पता लगाया जाए और आवश्यकता पड़ने पर नदी के निचले हिस्सों में रहने वाले लोगों तथा अन्य जल उपयोगकर्ताओं को सतर्क किया जाए।

प्रेस विज्ञप्ति में गोदावरी नदी के पानी में क्रोमियम की वास्तविक मात्रा का कोई प्रयोगशाला परिणाम नहीं दिया गया है। इसलिए यह अभी स्थापित नहीं है कि नदी के किन-किन हिस्सों, स्नान घाटों या तालाबों में प्रदूषण मौजूद है। इसकी पुष्टि वैज्ञानिक जांच से होनी आवश्यक है।

औद्योगिक इकाइयों और सरकारी कार्रवाई पर सवाल

SANDRP ने आरोप लगाया है कि पीले रंग के पानी की खबरें सामने आने के बाद महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 30 सितंबर 2026 को केवल एक कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। संगठन ने पानी की जांच के नतीजों को सार्वजनिक नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाए हैं।

संगठन ने अंबड औद्योगिक क्षेत्र में इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मेटल फिनिशिंग, पेंट और अन्य संभावित प्रदूषणकारी उद्योगों की व्यापक जांच कराने की मांग की है। इसके अलावा, सभी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने, दूषित पानी की आपूर्ति रोकने और पर्यावरणीय सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई है।

प्रदूषण का वास्तविक स्रोत, पर्यावरण को हुए नुकसान की सीमा और संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई की पर्याप्तता की जांच सक्षम प्राधिकारियों द्वारा की जानी आवश्यक है।

क्या असुरक्षित स्नान व्यवस्था मानवाधिकारों का सवाल बन सकती है?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की न्यायिक व्याख्या में स्वास्थ्य और स्वच्छ पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण संरक्षण शामिल हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और पर्यावरणीय नुकसान को रोकना भी सरकार की जिम्मेदारियों में आता है।

यदि वैज्ञानिक जांच से यह स्थापित होता है कि कोई निर्धारित स्नान घाट गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है, तो पर्याप्त चेतावनी और सुरक्षा उपायों के बिना लोगों को वहां स्नान करने देना मानवाधिकार और सार्वजनिक कानून से जुड़े गंभीर सवाल खड़े कर सकता है।

हालांकि, केवल भूजल के इन आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि पूरी गोदावरी नदी या कुंभ मेले के सभी स्नान घाट दूषित हैं। मुख्य सवाल यह है कि क्या सरकार व्यापक जांच कराएगी, परिणाम सार्वजनिक करेगी और जहां गंभीर जोखिम सामने आएगा, वहां समय रहते उचित कार्रवाई करेगी।

क्या लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने से पहले सरकार सभी निर्धारित स्नान घाटों की सुरक्षा प्रमाणित करेगी, या कुंभ मेले के नजदीक आने तक पानी की गुणवत्ता से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल अनुत्तरित रहेंगे?

सुरक्षित स्नान व्यवस्था पहले से सुनिश्चित करना जरूरी

SANDRP ने संदिग्ध नाले, नंदिनी नदी/धारा और गोदावरी के संबंधित हिस्सों की तत्काल जांच की मांग की है। सभी निर्धारित स्नान घाटों की स्वतंत्र जांच और परिणामों को सार्वजनिक करना वास्तविक जोखिम का आकलन करने के लिए आवश्यक होगा।

यदि किसी स्थान पर पानी असुरक्षित पाया जाता है, तो धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए वहां स्नान पर उचित प्रतिबंध और सुरक्षित वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर विचार किया जाना चाहिए।

प्राथमिकता प्रभावित परिवारों को सुरक्षित पानी और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने, प्रदूषण के स्रोत की पहचान कर उसे रोकने, गोदावरी की वास्तविक स्थिति का पता लगाने और वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर जनसुरक्षा सुनिश्चित करने की होनी चाहिए।

2027 के सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारियों के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या प्रशासन समय रहते पारदर्शी और वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ यह सुनिश्चित कर पाएगा कि श्रद्धालुओं को ऐसे स्वास्थ्य जोखिमों का सामना न करना पड़े, जिन्हें रोका जा सकता है।

दिल्ली प्रदर्शन पर UN की चिंता: कानून-व्यवस्था संभालने में दिल्ली पुलिस की सतर्कता और निर्वाचन आयोग की भूमिका भी चर्चा के केंद्र में

नई दिल्ली | 11 अक्टूबर 2026

दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय की चिंता के बीच दिल्ली पुलिस की सतर्कता, कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी और निर्वाचन आयोग की भूमिका पर भी चर्चा आवश्यक है। UN ने प्रदर्शनकारियों की कथित सामूहिक हिरासत पर चिंता जताते हुए शांतिपूर्ण सभा के अधिकार का सम्मान करने, पुलिस से संयम बरतने और मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने की अपील की है।

मानवाधिकार किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार हैं। हालांकि, पूरे घटनाक्रम का निष्पक्ष मूल्यांकन करते समय पुलिस के सामने मौजूद चुनौतियों, प्रदर्शन की अनुमति से जुड़े विवाद और आयोजकों की जिम्मेदारियों को भी ध्यान में रखना जरूरी है।

भारत ने UN मानवाधिकार कार्यालय की टिप्पणी को बताया अनुचित हस्तक्षेप

दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए जाने की घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय (OHCHR) की चिंता के बाद भारत ने कड़ा जवाब दिया है। जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने अपने आधिकारिक बयान में UN की टिप्पणियों को “गलत आकलन” बताते हुए भारत के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप करार दिया।

भारत ने स्पष्ट किया कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में शांतिपूर्ण सभा का अधिकार संविधान द्वारा सुनिश्चित है। देश की मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाएं, स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र मीडिया नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। हालांकि, भारत ने यह भी रेखांकित किया कि हर लोकतंत्र में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए शांतिपूर्ण सभा के अधिकार पर कानून के तहत उचित प्रतिबंध लागू हो सकते हैं।

भारतीय मिशन के अनुसार, अधिकारी कानून के अनुरूप कार्य करते हैं और जिन नागरिकों को किसी कार्रवाई से शिकायत है, उनके लिए न्यायालयों के दरवाजे खुले हैं। भारत ने कहा कि OHCHR की चिंताएं ऐसे समय में एकतरफा निष्कर्ष जैसी प्रतीत होती हैं, जब घटना की परिस्थितियों, पुलिस के सामने मौजूद चुनौतियों और कानूनी प्रक्रिया के सभी पहलुओं को देखना आवश्यक है।

भारत ने UN मानवाधिकार कार्यालय से यह भी अपेक्षा जताई कि वह दुनिया के अन्य हिस्सों में होने वाले बड़े प्रदर्शनों पर भी समान गंभीरता से ध्यान दे। भारत के अनुसार, मानवाधिकार संस्थाओं के कामकाज में निष्पक्षता और चयनात्मक रवैये से बचना महत्वपूर्ण है।

यह प्रतिक्रिया दिल्ली पुलिस की भूमिका पर चल रही बहस को एक व्यापक संदर्भ देती है। पुलिस को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभानी होती है। वहीं, हिरासत से संबंधित प्रत्येक मामले का कानूनी आधार और कार्रवाई की आनुपातिकता भी तथ्यों के आधार पर जांची जानी चाहिए।

भारत का मुख्य तर्क स्पष्ट है: शांतिपूर्ण प्रदर्शन का संवैधानिक अधिकार सुरक्षित है, लेकिन उसका प्रयोग कानून के दायरे में होना चाहिए। साथ ही, किसी भी पुलिस कार्रवाई का मूल्यांकन पूरी परिस्थिति, उपलब्ध साक्ष्यों और न्यायिक समीक्षा की संभावनाओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

दिल्ली पुलिस ने प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया था, इसके पीछे आवेदन कम समय पहले दिया जाना और पिछले प्रदर्शन के दौरान शर्तों के कथित उल्लंघन जैसे कारण बताए गए थे। ऐसी परिस्थितियों में पुलिस के सामने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने, यातायात प्रबंधन और संभावित अप्रिय घटनाओं से निपटने के लिए सतर्क रहने की चुनौती थी।

सतर्कता और तैयारी के लिए दिल्ली पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण

बड़े सार्वजनिक प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की जिम्मेदारी केवल भीड़ को नियंत्रित करने तक सीमित नहीं होती। आम नागरिकों की सुरक्षा, आपातकालीन सेवाओं की आवाजाही, यातायात व्यवस्था और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा भी उसके कर्तव्यों का हिस्सा हैं।

प्रदर्शन ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के लिए बॉडी-वॉर्न कैमरों के इस्तेमाल की खबरें पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इन कैमरों की रिकॉर्डिंग से पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई बातचीत तथा घटनाओं के क्रम को समझने में सहायता मिल सकती है। किसी शिकायत की स्थिति में संबंधित फुटेज जांच के लिए उपयोगी साक्ष्य उपलब्ध करा सकती है।

तनावपूर्ण परिस्थितियों में स्पष्ट निर्देश देना, सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करना और अनावश्यक टकराव से बचना पेशेवर पुलिसिंग के महत्वपूर्ण मानक हैं। जहां उपलब्ध साक्ष्य इन मानकों के पालन की पुष्टि करते हैं, वहां पुलिस के कार्य की उचित सराहना होनी चाहिए।

दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी थी। संभावित चुनौतियों के बीच सतर्क रहना और परिस्थितियों के अनुसार कार्रवाई के लिए तैयार रहना पुलिस के कर्तव्यों का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

UN के बयान में पूरे घटनाक्रम के संदर्भ पर भी विचार जरूरीसंयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार और मनमानी हिरासत से सुरक्षा पर जोर दिया है। इन चिंताओं पर विचार किया जाना चाहिए। साथ ही, प्रदर्शन की अनुमति क्यों नहीं दी गई, आयोजकों को क्या निर्देश दिए गए और पुलिस किन परिस्थितियों में अपनी जिम्मेदारियां निभा रही थी, इन पहलुओं को भी समझना आवश्यक है।

दिल्ली पुलिस ने कम समय पहले आवेदन किए जाने और पिछले प्रदर्शन के दौरान शर्तों के कथित उल्लंघन का हवाला देते हुए प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया था।

हालांकि, अनुमति नहीं मिलने का अर्थ यह नहीं है कि प्रदर्शन में शामिल प्रत्येक व्यक्ति ने अपराध किया। इसी तरह, बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी मात्र से यह निष्कर्ष भी नहीं निकाला जा सकता कि पुलिस की कार्रवाई अनुचित या गैरकानूनी थी।

महत्वपूर्ण सवाल यह हैं कि क्या पुलिस ने कानून के अनुसार कार्रवाई की, क्या उठाए गए कदम आवश्यक और परिस्थितियों के अनुपात में थे तथा क्या प्रत्येक हिरासत के लिए वैध कानूनी आधार मौजूद था। इन सवालों का उत्तर तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर दिया जाना चाहिए।

UN की चिंताओं के साथ-साथ पुलिस द्वारा बताए गए कारणों और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करना भी जरूरी है। लोकतंत्र में मानवाधिकारों की रक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखना परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक दायित्व हैं।

अभिजीत दीपके के मामले में मानवीय पहलू

CJP संस्थापक अभिजीत दीपके से जुड़ा घटनाक्रम भी पुलिस की भूमिका के आकलन में प्रासंगिक है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र के हिंगोली जिले स्थित उनके गांव में उनकी दादी के निधन की सूचना मिलने के बाद उन्हें मानवीय आधार पर रिहा किया गया, ताकि वे परिवार के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकें।

यदि विश्वसनीय स्रोतों से इसकी पुष्टि होती है, तो यह घटनाक्रम कानून-व्यवस्था से जुड़ी कार्रवाई के दौरान व्यक्तिगत और मानवीय परिस्थितियों पर विचार किए जाने को दर्शाता है। पुलिस के कामकाज का मूल्यांकन करते समय ऐसे पहलुओं को भी उचित स्थान मिलना चाहिए।हालांकि, किसी एक मामले में मानवीय आधार पर राहत दिए जाने से अन्य लोगों की हिरासत की वैधता स्वतः साबित नहीं होती। प्रत्येक मामले का आकलन उसके तथ्यों और कानूनी आधार पर किया जाना चाहिए।

आयोजकों की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण

सार्वजनिक प्रदर्शनों को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए आयोजकों तथा पुलिस के बीच सहयोग आवश्यक है। आयोजकों की जिम्मेदारी है कि वे लागू प्रक्रियाओं का पालन करें, अधिकारियों के साथ समन्वय बनाए रखें और अव्यवस्था रोकने के लिए उचित कदम उठाएं।

दूसरी ओर, पुलिस को कानून के अनुरूप और परिस्थितियों के अनुपात में कार्रवाई करनी चाहिए।

यदि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, यातायात बाधित करने या अन्य अपराधों के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं, तो जांच के बाद कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन किसी आरोप को बिना प्रमाण के स्थापित तथ्य के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं है।

इसी प्रकार, केवल ऐसे प्रदर्शन में शामिल होने के कारण किसी शांतिपूर्ण प्रतिभागी को अपराधी नहीं माना जा सकता, जिसकी अनुमति नहीं दी गई थी। प्रत्येक व्यक्ति के आचरण और उसके विरुद्ध कार्रवाई के कानूनी आधार को अलग-अलग देखना आवश्यक है।

पुलिस की चुनौतियों को समझना और उसकी कार्रवाई की समीक्षा करना एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। कानून के शासन में दोनों का समान महत्व है।

124 पूर्व अधिकारियों और 42 पूर्व न्यायाधीशों ने किया निर्वाचन आयोग का समर्थनमतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जारी विवाद के बीच कई पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों और न्यायाधीशों ने निर्वाचन आयोग की भूमिका तथा संवैधानिक जिम्मेदारियों का समर्थन किया है।मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 124 पूर्व IAS, IFS और अन्य सेवाओं के अधिकारियों ने निर्वाचन आयोग तथा SIR प्रक्रिया के समर्थन में एक खुला पत्र जारी किया। इससे पहले 42 पूर्व न्यायाधीशों ने भी निर्वाचन आयोग के समर्थन में अपनी राय रखी थी। रिपोर्टों के अनुसार, इनमें सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी शामिल थे।इन पत्रों में व्यक्त विचार इस बहस का एक महत्वपूर्ण पक्ष प्रस्तुत करते हैं। हस्ताक्षरकर्ताओं ने निर्वाचन आयोग की भूमिका और मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया का समर्थन करते हुए संवैधानिक संस्थाओं के प्रति विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।

इन पत्रों को उनके हस्ताक्षरकर्ताओं की राय के रूप में देखा जाना चाहिए। वे अपने आप में न्यायपालिका या सभी पूर्व अधिकारियों की सर्वसम्मत राय का प्रमाण नहीं हैं। फिर भी, वे यह दर्शाते हैं कि SIR और निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सार्वजनिक बहस में संस्थागत समर्थन का पक्ष भी मौजूद है।

SIR का उद्देश्य और मतदाताओं के अधिकारनिर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करने का उद्देश्य सूची की सटीकता और विश्वसनीयता में सुधार करना है। इस प्रक्रिया में मृत मतदाताओं के नामों की पहचान, दोहरी प्रविष्टियों का निराकरण तथा स्थान बदल चुके या लागू नियमों के अनुसार अपात्र हो चुके व्यक्तियों की प्रविष्टियों की जांच शामिल हो सकती है।

सटीक मतदाता सूची स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, यह सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है कि किसी पात्र नागरिक का नाम गलती से न हटे और त्रुटियों को सुधारने के लिए प्रभावी व्यवस्था उपलब्ध हो।

निर्वाचन आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी और प्रक्रिया पर सवाल उठाने का नागरिकों का अधिकार एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। SIR से संबंधित आरोपों और आपत्तियों का मूल्यांकन आधिकारिक रिकॉर्ड, प्रमाणित मामलों तथा निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं के आधार पर होना चाहिए।मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना और पात्र नागरिकों के मतदान अधिकारों की रक्षा करना—दोनों लोकतांत्रिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं।

निष्कर्ष: कानून, जवाबदेही और लोकतांत्रिक विश्वासदिल्ली का घटनाक्रम बड़े सार्वजनिक प्रदर्शनों के प्रबंधन की जटिलता को सामने लाता है। पुलिस को कानून-व्यवस्था बनाए रखने और संभावित परिस्थितियों के लिए सतर्क रहने की जिम्मेदारी निभानी होती है, जबकि प्रदर्शन आयोजकों को लागू नियमों और वैध निर्देशों का सम्मान करना चाहिए।

UN की मनमानी हिरासत संबंधी चिंताओं की जांच होनी चाहिए, लेकिन पुलिस द्वारा बताए गए कारणों, उसकी तैयारी और उपलब्ध साक्ष्यों को भी निष्पक्ष रूप से परखा जाना चाहिए। इसी तरह, निर्वाचन आयोग के SIR कार्यक्रम पर बहस तथ्यों, पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रियाओं के आधार पर आगे बढ़नी चाहिए।

लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार, कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी और संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही—तीनों का समान महत्व है। दिल्ली पुलिस की सतर्कता और पेशेवर कार्यप्रणाली का मूल्यांकन तथ्यों के आधार पर होना चाहिए और जहां उसके कार्य की सराहना के प्रमाण हों, उन्हें भी सामने रखा जाना चाहिए। साथ ही, मानवाधिकारों और कानून के शासन के मानक सभी पक्षों पर समान रूप से लागू होने चाहिए।

ई-कॉमर्स कंपनियों पर सरकार की सख्ती, 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे नए नियम; Search Results से लेकर Sponsored Listings तक बदले नियम

नई दिल्ली, 10 सितंबर 2026: ऑनलाइन खरीदारी करने वाले करोड़ों उपभोक्ताओं के हितों को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स क्षेत्र के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने Consumer Protection (E-Commerce) (Amendment) Rules, 2026 को अधिसूचित किया है। नए नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे।

सरकार का कहना है कि इन संशोधनों का उद्देश्य डिजिटल बाजार में उपभोक्ताओं को अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना है। साथ ही, ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए कारोबार करने में आसानी और उपभोक्ता हितों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की गई है।

शिकायतों के निपटारे में बढ़ेगी जवाबदेही

नए नियमों के तहत प्रत्येक ई-कॉमर्स कंपनी को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) की कन्वर्जेंस प्रक्रिया का हिस्सा बनना होगा। इससे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण व्यवस्था के बीच बेहतर समन्वय की उम्मीद है।

सरकार के मुताबिक, वर्ष 2025 में NCH को कुल 17,71,622 शिकायतें मिलीं। इनमें 5,11,196 शिकायतें यानी करीब 29 प्रतिशत ई-कॉमर्स क्षेत्र से संबंधित थीं।

इसके अलावा, कंपनी के शिकायत अधिकारी के पास दर्ज की गई शिकायत की एक प्रति शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराना भी अनिवार्य होगा।

Search Results में नहीं चलेगा खेल

नए नियमों के तहत ई-कॉमर्स कंपनियां ऐसे तरीके से Search Results को प्रभावित नहीं कर सकेंगी, जिससे उपभोक्ता गुमराह हो या उसके सर्च से संबंधित परिणामों की प्रासंगिकता प्रभावित हो।इसका उद्देश्य ऐसे डिजिटल तरीकों पर रोक लगाना है, जिनसे उपभोक्ता को किसी खास उत्पाद या सेवा की ओर अनुचित तरीके से निर्देशित किया जाता है।

Sponsored Products की पहचान होगी जरूरी

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिखाई देने वाले Sponsored Listings को स्पष्ट और प्रमुख तरीके से चिह्नित करना होगा। यानी उपभोक्ता को यह समझने में आसानी होनी चाहिए कि कोई उत्पाद सामान्य सर्च रिजल्ट का हिस्सा है या भुगतान किए गए प्रचार के कारण ऊपर दिखाया जा रहा है।

Discount का दावा तो पुरानी कीमत भी दिखानी होगी

कीमतों में कटौती दिखाने वाले ऑफर्स के लिए भी नए नियम महत्वपूर्ण हैं। जब किसी वस्तु या सेवा पर Price Reduction का दावा किया जाएगा, तो नई कीमत के साथ पिछली कीमत भी प्रदर्शित करनी होगी।

नियमों के अनुसार, ‘Prior Price’ वह सबसे कम कीमत होगी जिस पर संबंधित वस्तु या सेवा को छूट की घोषणा से पहले के 30 दिनों के दौरान पेश किया गया था।

इससे कथित तौर पर बढ़ी हुई पुरानी कीमत दिखाकर बड़ी छूट का भ्रम पैदा करने जैसी प्रथाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

Dark Patterns पर भी सख्ती

ई-कॉमर्स कंपनियों को Dark Patterns की रोकथाम और विनियमन के लिए 2023 में जारी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

इसके साथ कंपनियों को हर साल Self-Audit करना होगा और अनुपालन का प्रमाणपत्र प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा।

Dark Patterns में ऐसे डिजिटल डिजाइन और तकनीकें शामिल होती हैं, जिनका इस्तेमाल उपभोक्ता के निर्णय को प्रभावित करने या उसे ऐसे विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करने में किया जाता है, जिन्हें वह सामान्य परिस्थितियों में शायद न चुनता।

Product और Seller की जानकारी देना होगा

Marketplace ई-कॉमर्स कंपनियों को उपभोक्ताओं को उत्पाद और विक्रेता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करानी होगी।

इसमें Best Before/Use Before Date, Return और Refund की शर्तें, Warranty, Delivery और Payment से जुड़ी जानकारी शामिल है।

इसका उद्देश्य खरीदारी से पहले उपभोक्ताओं को पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराना है, ताकि वे अधिक सूचित निर्णय ले सकें।

Consumer Data के इस्तेमाल पर भी नियम

नए प्रावधानों के तहत Marketplace ई-कॉमर्स कंपनियां उपभोक्ता की जानकारी का कुछ निर्धारित उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल स्पष्ट और सकारात्मक सहमति (Express and Affirmative Consent) के बिना नहीं कर सकेंगी।

अलग सेवाओं के नाम पर Bundled Fees पर रोक

Marketplace प्लेटफॉर्म ऐसी सेवाओं के लिए Bundled Fees नहीं वसूल सकेंगे, जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से संबंधित नहीं हैं। हालांकि, निर्धारित शर्तों के अधीन Loyalty या Membership Programmes को अपवाद दिया गया है।

Imported Products पर Country of Origin बताना अनिवार्य

आयातित वस्तुओं के मामले में Importer की जानकारी और Country of Origin का खुलासा करना होगा। इससे उपभोक्ता को यह जानने में मदद मिलेगी कि उत्पाद किस देश का है और उसे भारत में किस आयातक के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है।

1 जनवरी 2027 से लागू होंगे नए नियम

सरकार के अनुसार, Consumer Protection (E-Commerce) Rules, 2020 पहले से ही ई-कॉमर्स क्षेत्र में उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापारिक प्रथाओं से सुरक्षा देने के लिए नियामक ढांचा प्रदान करते हैं। 2026 के संशोधन डिजिटल बाजार में बदलते बिजनेस मॉडल और उपभोक्ताओं की बदलती अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं।

सरकार का लक्ष्य ई-कॉमर्स क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देना है, ताकि डिजिटल बाजार का विस्तार उपभोक्ता हितों की कीमत पर न हो।

नए Consumer Protection (E-Commerce) (Amendment) Rules, 2026 देशभर में 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होंगे।

सूरत में ‘संडे ऑन साइकिल’ का 89वां संस्करण, 50 लाख से अधिक लोगों ने लिया हिस्सा

सूरत, 6 सितंबर 2026: फिट इंडिया अभियान के तहत आयोजित ‘संडे ऑन साइकिल’ के 89वें संस्करण में रविवार को सूरत से नशामुक्त युवा और विकसित भारत का संदेश दिया गया। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने कार्यक्रम का नेतृत्व किया और प्रतिभागियों के साथ नशामुक्ति की शपथ ली।

‘नशा मुक्त युवा, विकसित भारत’ थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में एथलीटों, छात्रों, युवाओं, फिटनेस प्रेमियों और आम नागरिकों ने भाग लिया। आयोजकों के अनुसार, देशभर में 25,000 से अधिक स्थानों पर आयोजित इस अभियान में 50 लाख से अधिक युवाओं और नागरिकों की भागीदारी रही।

सूरत में कार्यक्रम की शुरुआत मंगध चौक स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा से हुई। प्रतिभागियों ने साइकिल यात्रा से पहले योग, जुम्बा, फिटनेस गतिविधियों और विभिन्न चुनौतियों में हिस्सा लिया। इसके बाद साइकिल यात्रा सारथाना चिड़ियाघर की ओर रवाना हुई।

केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘फिट इंडिया’ अभियान ने देशव्यापी ‘संडेज ऑन साइक्लिंग’ आंदोलन को गति दी है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ आबादी विकसित राष्ट्र की आधारशिला है और साइकिलिंग शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देती है।

उन्होंने साइकिलिंग को केवल रविवार की गतिविधि तक सीमित न रखने की अपील करते हुए कहा कि लोग इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, खासकर आसपास के कार्यस्थल तक आने-जाने में। उनके अनुसार, इससे फिट इंडिया की सोच को और मजबूती मिलेगी।

कार्यक्रम में कई प्रतिष्ठित खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। इनमें पद्म श्री तथा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित अचंता शरथ कमल, अर्जुन पुरस्कार विजेता एवं पूर्व विश्व नंबर-1 पहलवान सरिता मोर, अर्जुन पुरस्कार विजेता और राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता हरमीत देसाई, अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप की पदक विजेता शिवानी पवार तथा राष्ट्रमंडल और विश्व कैडेट चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता राहुल मान शामिल रहे।

फिटनेस जगत से जुड़े विस्पी खराड़ी, राकेश सैनी, उर्वी परवानी, पंकज पासी और भीष्म मदानी समेत कई फिटनेस हस्तियों और प्रभावशाली लोगों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। नशामुक्ति के संदेश को मजबूत करने के लिए कई प्रतिष्ठित एथलीट 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा में भी शामिल हुए।

नई दिल्ली में शिक्षक दिवस की थीम

इसी अभियान के तहत नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में ‘संडे ऑन साइकिल’ का विशेष आयोजन शिक्षक दिवस की थीम पर किया गया। यहां शिक्षकों और प्रशिक्षकों के युवाओं के जीवन एवं करियर निर्माण में योगदान को सम्मानित किया गया।

नई दिल्ली संस्करण में करीब एक हजार छात्रों, युवाओं और फिटनेस प्रेमियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में फिट इंडिया चैंपियन मोनिका भोला, योग प्रशिक्षक एवं फिट इंडिया एंबेसडर मोनिका शर्मा और अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स कोच हवलदार संजय सिंह भी शामिल हुए।

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, राहगिरी फाउंडेशन और माय भारत के सहयोग से ‘फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल’ का आयोजन किया जाता है। अभियान एक साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित होता है।

इस पहल में भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के क्षेत्रीय केंद्रों, राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों, SAI प्रशिक्षण केंद्रों, खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों और खेलो इंडिया केंद्रों की भागीदारी रहती है। इसके अलावा देशभर में 6,000 से अधिक नमो फिट इंडिया क्लब हर सप्ताह साइकिलिंग गतिविधियों का आयोजन करते हैं।

‘संडे ऑन साइकिल’ के 89वें संस्करण ने फिटनेस, पर्यावरण संरक्षण और नशामुक्ति को एक साथ जोड़ते हुए युवाओं के बीच स्वस्थ जीवनशैली और सक्रिय नागरिकता का संदेश देने पर जोर दिया।

CGPSC भर्ती घोटाला: ED की छापेमारी में दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार

रायपुर, 2 सितंबर 2026: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की वर्ष 2020 और 2021 की राज्य सेवा परीक्षाओं में कथित अनियमितता, प्रश्नपत्र लीक और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ED के रायपुर जोनल कार्यालय ने 1 सितंबर को छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, धमतरी और जशपुर जिलों में पांच ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया।

ED के अनुसार, यह जांच EOW-ACB रायपुर और CBI-ACB रायपुर द्वारा दर्ज दो FIR के आधार पर शुरू की गई थी। इन मामलों में तत्कालीन CGPSC अध्यक्ष तमन सिंह सोनवानी सहित अन्य लोगों के खिलाफ कथित तौर पर बड़े पैमाने पर अनियमितता, परीक्षा में हेरफेर और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जा रही है।

जांच में सामने आया कि CGPSC परीक्षाओं के प्रश्नपत्र कथित तौर पर आरोपियों के रिश्तेदारों और चुनिंदा अभ्यर्थियों तक निजी बिचौलियों के माध्यम से पहुंचाए गए, जिसके बदले कथित रूप से अवैध रकम ली गई। ED का कहना है कि इससे डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी एसपी जैसे वरिष्ठ पदों पर कथित रूप से फर्जी तरीके से चयन सुनिश्चित कराया गया।

₹3 करोड़ से अधिक की कथित अपराध से अर्जित आय

ED के मुताबिक, उत्कर्ष चंद्राकर और डॉ. विकास चंद्राकर ने CGPSC-2021 का लीक प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने का आश्वासन देकर नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों से नकद राशि एकत्र की। जांच एजेंसी ने ₹3 करोड़ से अधिक की Proceeds of Crime (अपराध से अर्जित आय) के सृजन का दावा किया है, जिसमें से लगभग ₹2.80 करोड़ अनिल चंद्राकर को सौंपे जाने की बात सामने आई है।

ED के अनुसार, उत्कर्ष चंद्राकर ने तत्कालीन मुख्यमंत्री के निजी सहायक और अपने मामा के.के. चंद्रवंशी तथा तत्कालीन मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ एक OSD के नाम, पद और प्रभाव का कथित रूप से इस्तेमाल अभ्यर्थियों को प्रभावित करने तथा उनसे रकम जुटाने के लिए किया।

मोबाइल और बैंक रिकॉर्ड से मिले साक्ष्यों का दावा

ED ने बताया कि 3 जून 2026 को भी इस मामले में तलाशी ली गई थी। एजेंसी के अनुसार, इसके बाद धारा 50, PMLA के तहत दर्ज बयानों, उत्कर्ष चंद्राकर के मोबाइल से प्राप्त डिजिटल साक्ष्यों और बैंक खातों के विश्लेषण के आधार पर उसके कथित तौर पर अपराध से अर्जित धन के सृजन, अधिग्रहण, कब्जे, छिपाने, लेयरिंग, हस्तांतरण और इस्तेमाल से जुड़े होने के साक्ष्य मिले।

इसी आधार पर उत्कर्ष चंद्राकर को 1 सितंबर 2026 को PMLA की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया।

हालिया तलाशी अभियान के दौरान ED ने कथित तौर पर आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, वित्तीय रिकॉर्ड, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए हैं।

ED ने कहा है कि मामले में आगे की जांच जारी है।

ऑटो-टैक्सी चालकों को मराठी सीखने के लिए एक साल की मोहलत

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों को बुनियादी मराठी सीखने के लिए एक वर्ष की अतिरिक्त मोहलत दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस अवधि में भाषा संबंधी शर्त पूरी नहीं करने पर चालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

यह निर्णय ऑटो रिक्शा और टैक्सी यूनियनों के प्रतिनिधिमंडल से हुई चर्चा के बाद लिया गया। हाजी अरफात के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मराठी सीखने की इच्छा जताई और अनुपालन के लिए अतिरिक्त समय मांगा। यूनियनों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है।

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि सरकार किसी की आजीविका छीनने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि चालकों को महाराष्ट्र की संस्कृति और मराठी भाषा के प्रति आत्मीयता रखते हुए एक वर्ष में मराठी में प्रभावी संवाद करना सीखना होगा। यह समयसीमा केवल भाषा संबंधी शर्त के लिए बढ़ाई गई है, कानूनी कार्रवाई से छूट के लिए नहीं।

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

इस मामले में पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के समक्ष भी शिकायत पहुंची थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मराठी पढ़ने-लिखने की अनिवार्यता से हजारों चालकों की आजीविका प्रभावित हो सकती है और लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में बेरोजगारी, आर्थिक कठिनाई तथा अधिकारियों की मनमानी की आशंका पैदा हो सकती है।

NHRC की श्री प्रियंक कानूनगो, माननीय सदस्य, की अध्यक्षता वाली पीठ ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत मामले का संज्ञान लेते हुए परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र सरकार को शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर चार सप्ताह में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। सरकार की एक वर्ष की मोहलत से चालकों को भाषा सीखने और आवश्यक शर्त पूरी करने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा।

“भाषा सीखने का अवसर देना स्वागत योग्य कदम है, लेकिन किसी भी भाषा संबंधी शर्त को लागू करते समय यह सुनिश्चित होना चाहिए कि किसी मेहनतकश चालक की आजीविका प्रभावित न हो और उसके साथ कोई मनमानी या भेदभाव न हो।”

मनीष जैन, जनसंपर्क अधिकारी, नागरिक अधिकार सुरक्षा परिषद

नालागढ़ IED विस्फोट मामले में NIA ने तीन और आरोपियों को किया गिरफ्तार कुल गिरफ्तारियां छह हुईं, बड़ी साजिश और नेटवर्क की जांच जारी

नई दिल्ली, 31 अगस्त 2026: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन में 1 जनवरी 2026 को हुए IED विस्फोट के मामले में तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तारियों के बाद मामले में NIA द्वारा गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या छह हो गई है।

NIA के अनुसार, विस्फोट सुबह करीब 9:40 बजे नालागढ़ पुलिस स्टेशन परिसर में जांच अधिकारी के कमरे से लगी बाहरी दीवार के पास हुआ था। मामले में शुरुआत में नालागढ़ पुलिस स्टेशन में FIR No. 02/2026 दर्ज की गई थी। बाद में NIA ने 8 मई 2026 को जांच अपने हाथ में लेते हुए RC-27/2026/NIA/DLI के रूप में मामला फिर से दर्ज किया।

जांच के दौरान NIA ने अरशदीप सिंह उर्फ अर्श कंडोला, करणप्रताप और दिलजोत सैनी की कथित संलिप्तता स्थापित की। तीनों पंजाब के SBS नगर जिले के राहों क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं। NIA ने इन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया है। तीनों पहले से पंजाब के गढ़शंकर थाने में दर्ज FIR No. 11/2026 के सिलसिले में गिरफ्तार थे।

इससे पहले NIA ने मामले में महावीर कुमार उर्फ काका, अजय मेहरा और मनप्रीत सिंह उर्फ मनी को गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों को पहले पंजाब पुलिस ने SSOC, मोहाली की FIR No. 02/2026 के संबंध में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद NIA ने नालागढ़ IED विस्फोट मामले में उन्हें गिरफ्तार किया।

NIA ने बताया कि जांच का उद्देश्य विस्फोट के पीछे की बड़ी साजिश का पता लगाना, इसमें शामिल सभी लोगों की पहचान करना तथा घटना से जुड़े व्यापक नेटवर्क और आपराधिक संबंधों को उजागर करना है।

एजेंसी के मुताबिक, आरोपियों की सटीक भूमिका, आपसी कड़ियों और साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।