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होटल हाईवे सेंटर पाइंट सील, खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई

सब्जी में मांस मिलने की शिकायत सही पाई गई, नमूने जांच के लिए भेजे गए

पांढुर्णा आज दिनांक 06 अप्रैल 2026 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री रूपराम सनोडिया द्वारा होटल हाईवे सेंटर पाइंट, नागपुर रोड मोरडोंगरी पांढुर्णा (म.प्र.) को आगामी आदेश तक सील कर दिया गया। विदित हो कि शनिवार देर रात इस होटल में नागपुर से भोपाल की ओर जा रहे तीन यात्री श्री चंद्रप्रकाश शर्मा, श्री संदीप सेन एवं  श्री विजेन्द्र सिंह ने शाकाहारी भोजन ऑर्डर किया था, किंतु होटल प्रबंधन की गंभीर लापरवाही के चलते सब्जी में मांस का टुकड़ा पाया गया। इस पर यात्रियों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचने की बात कही तथा कोतवाली थाना पांढुर्णा में शिकायत दर्ज कराई।

थाना प्रभारी श्री अमित दानी द्वारा मामला खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के उल्लंघन से संबंधित पाए जाने पर इसकी सूचना खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री रूपराम सनोडिया को दी गई। सूचना के आधार पर खाद्य सुरक्षा दल द्वारा 06 अप्रैल 2026 को होटल की जांच की गई, जिसमें शिकायत सही पाई गई।

निरीक्षण के दौरान मौके पर रिपोर्ट तैयार की गई तथा होटल मालिक पवन तिड़के की उपस्थिति में प्याज, टमाटर पेस्ट, हरी चटनी, पनीर, गेहूं, तुअर दाल, चावल आदि के नमूने जांच के लिए लिए गए।

निरीक्षण रिपोर्ट एवं वस्तुस्थिति की जानकारी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी छिंदवाड़ा को भेजी गई, जिसके आधार पर होटल का रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिया गया। होटल में पाई गई गंभीर लापरवाहियों, शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन को अलग-अलग न रखने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने एवं जन स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही को देखते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री रूपराम सनोडिया द्वारा होटल को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया।

होटल में आगामी आदेश तक किसी भी प्रकार का खाद्य व्यापार पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 के अंतर्गत सुधार सूचना पत्र जारी किए जाने के बाद, होटल मालिक द्वारा सभी आवश्यक सुधार किए जाने तथा खाद्य सुरक्षा विभाग की संतुष्टि के पश्चात ही निलंबित रजिस्ट्रेशन को पुनः बहाल किया जा सकेगा। तब तक उक्त होटल में सभी प्रकार की खाद्य गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।

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