अस्पताल, नर्सिंग होम, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों आदि से 100 मीटर की दूरी तक पटाखे जलाना प्रतिबंधित है

व्यापारियों को लाइसेंस में निर्धारित मात्रा के अंदर ही पटाखों का भंडारण करने के निर्देश
पटाखा व्यापारियों और नगरीय निकायों को सुरक्षा के करने होंगे समुचित इंतजाम
दीपावली पर्व के दौरान पटाखों के निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फोटन के सम्बन्ध में मानक संचालन प्रक्रिया के पालन के लिए आज कलेक्टर हरेंद्र नारायन की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक अजय पाण्डेय की उपस्थिति में कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अपर कलेक्टर धीरेन्द्र सिंह, नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा के आयुक्त श्री सी.पी.राय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी, डीएसपी ट्रैफिक, टी.आई.ट्रैफिक, छिंदवाड़ा नगर एवं ग्रामीण के तहसीलदार सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी और शहर के थोक पटाखा व्यापारी उपस्थित थे।
बैठक में पटाखा व्यापारियों को पटाखों के निर्माण, विक्रय और प्रस्फोटन आदि के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों और म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एस.ओ.पी से अवगत कराया गया। जिसके अनुसार दीपावली पर्व के दौरान रात्रि 8:00 बजे से 10:00 बजे तक ही ग्रीन पटाखों का उपयोग किया जा सकता है। ग्रीन पटाखों के अंतर्गत फुलझड़ी, अनार व मेरुन आते हैं। पटाखों का प्रस्फोटन संवेदनशील क्षेत्र – जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, हेल्थ केयर सेंटर, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों आदि से 100 मीटर की दूरी तक प्रतिबंधित है। जिला प्रशासन एवं जिला पुलिस द्वारा यह सुनिश्चित कराया जाएगा।
प्रतिबंधित पटाखे –
- पटाखों में बेरियम सॉल्ट आदि विषैले रसायनों का उपयोग प्रतिबंधित है।
- लड़ी (जुड़े हुए पटाखे) का निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण, प्रस्फोटन भी प्रतिबंधित है।
- पटाखों की तीव्रता प्रस्फोटन स्थल से 04 मीटर पर 125 डी.बी.(ए) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4.फटाखों की ऑनलाइन सेल प्रतिबंधित है।
पटाखा व्यापारियों के लिए निर्देश –
- समस्त पटाखा व्यापारी शासन द्वारा निर्धारित पटाखों (ग्रीन पटाखों) का ही विक्रय करेंगे।
- लाइसेंस में निर्धारित मात्रा के भीतर ही पटाखों का भंडारण करेंगे।
- अग्नि से सुरक्षा के लिए रेत की बाल्टी, पानी, फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम आदि पर्याप्त मात्रा में रखेंगे।
- पटाखा दुकानों के पास कोई भी व्यक्ति बीड़ी, सिगरेट ना पिए उसका बोर्ड लगाएंगे एवं लोगों से इसका पालन भी सुनिश्चित कराएं। कलेक्टर हरेंद्र नारायन ने सभी पटाखा व्यापारियों को शासन एवं म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम एवं तहसीलदारों को जिले की सभी पटाखा फैक्ट्रियों और गोदामों का निरीक्षण कर एस.ओ.पी का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम को अस्थाई पटाखा व्यापारियों की दुकाने, निर्धारित स्थल पर ही लगना सुनिश्चित कराने और फायर ब्रिगेड तैयार रखने सहित सुरक्षा के समुचित इन्तेज़ाम रखने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग को पर्व के दौरान अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। म.प्र.टूरिज्म बोर्ड के अधिकारी को निरीक्षण कर प्रतिबंधित पटाखे बेचने वाले व्यापारियों पर गाइडलाइंस के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।
कलेक्टर हरेंद्र नारायन ने जिलेवासियों से भी अपील की है कि पटाखों के जलने के बाद अधजली बारूद, टुकड़े आदि से पशुओं एवं बच्चों के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना रहती है, इसीलिए इस कचरे को ऐसे स्थानों पर नहीं फेंका जाए जहां प्राकृतिक जल स्त्रोत एवं पेय जल स्त्रोत हों। पटाखों के जलने के बाद बचे हुए कचरे को अलग स्थान पर एकत्र करें और नगर निगम, नगर पालिका के कर्मचारियों को सौंपे, जिससे उसे अलग से संग्रहित कर उसका अपवहन सुनिश्चित किया जा सके। पुलिस अधीक्षक अजय पाण्डेय ने घरों में पटाखों का स्टॉक न करने की अपील की है। ऐसा करने वालों की सूचना तत्काल पुलिस को देने का आग्रह किया गया है, जिससे किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। साथ ही थोक व्यापारियों को वितरण स्थल पर मानक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।