Previous Article अवैध रेत उत्खनन पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई पोकलेन मशीन व दो ट्रैक्टर-ट्रॉली जप्त, प्रकरण कलेक्टर न्यायालय भेजे जाएंगे पांढुर्णा कलेक्टर श्री नीरज कुमार वशिष्ठ के निर्देशानुसार एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग सौंसर के मार्गदर्शन में दिनांक 08 एवं 09 अप्रैल 2026 की दरमियान जिला पांढुर्णा अंतर्गत खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण की रोकथाम के लिए राजस्व, पुलिस एवं खनिज विभाग सौंसर के संयुक्त दल द्वारा कार्रवाई की गई। दल को तहसील सौंसर अंतर्गत खनिज रेत के अवैध उत्खनन/परिवहन की जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित क्षेत्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ग्राम बिछुआबग्गू स्थित शोभना नदी में खनिज रेत के अवैध उत्खनन/परिवहन का मामला सामने आया, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टाटा हिताची पोकलेन मशीन को जप्त किया गया। जांच में पाया गया कि शासकीय भूमि से बिना किसी वैधानिक अनुमति के पोकलेन मशीन के माध्यम से अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा था। दल द्वारा नदी क्षेत्र में अवैध खनन स्थल का आकलन एवं प्रतिवेदन तैयार किया गया है। खनि नियमाधीन प्रावधानों के अंतर्गत अवैध उत्खनन का प्रकरण पंजीबद्ध कर जुर्माना अधिरोपित किए जाने हेतु प्रकरण कलेक्टर न्यायालय पांढुर्णा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसी दौरान दल ने ग्राम बिछुआबग्गू-खैरीबडोसा मार्ग पर अवैध रूप से खनिज रेत का परिवहन करते हुए दो ट्रैक्टर-ट्रॉली क्रमांक MP28ZC3126 एवं MP28AC5196 को पकड़ा। कार्रवाई करते हुए दोनों वाहनों को मय रेत के शासकीय रूप से जप्त किया गया तथा पुलिस थाना सौंसर परिसर में अभिरक्षा में खड़ा कराया गया। दोनों मामलों में खनि नियमाधीन प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज कर जुर्माना अधिरोपण के लिए कलेक्टर न्यायालय पांढुर्णा को प्रेषित किए जाने की कार्यवाही की जाएगी। कार्रवाई के दौरान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सौंसर श्री सिद्धार्थ पटेल, नायब तहसीलदार सौंसर श्री अशोक अडमे, सहायक खनि अधिकारी श्री महेश नगपुरे, हल्का पटवारी श्री युवराज राहांगडाले, पुलिस थाना सौंसर का अमला तथा राजस्व एवं खनिज विभाग का संयुक्त दल उपस्थित रहा। Next Article विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सांदीपनि विद्यालय सौसर में तहसील विधिक सेवा समिति की ओर से किया गया । कार्यक्रम के मुख्य प्रवक्ता व्यवहार न्यायाधीश श्री सचिन जैन ने कक्षा 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को अपने वक्तव्य में संबोधित करते हुए कहां कि न्याय पाना सबके लिए आसान हो एवं आपराधिक श्रेणी में आने वाले कार्यों की जानकारी सभी को ज्ञात होनी चाहिए। न्यायाधीश श्री जैन सर ने बताया कि घरेलू हिंसा को सहन नहीं करना चाहिए एवं घरेलू हिंसा के अंतर्गत आने वाले मामलों की जानकारी की सभी को होनी चाहिए, वृद्ध माता पिता की देखभाल करना एवं उनकी जिम्मेदारियां को वहन करना आवश्यक है अन्यथा यह भी गैरकानूनी अपराध के अंतर्गत आता है। वाहन चलाते समय लाइसेंस, दुपहिया वाहन में हेलमेट ,चौपहिया वाहन में सीट बेल्ट ,आदि के नियमों का पालन करना अनिवार्य है ,बाल विवाह गैरकानूनी है , विद्यार्थियों को संवैधानिक अधिकार एवं कर्तव्य की भी जानकारी दी गई ।आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीब लोगों के लिए सरकारी वकील की सुविधा सरकार द्वारा मुहैया करवाई जाती है,समाज का कोई भी वर्ग कानून से वंचित एवं अपरिचित नहीं रहना चाहिए । विद्यार्थियों ने भी अपनी ओर से कानून से संबंधित जानकारी प्रश्नों के माध्यम से पूछी ।जिनका समाधान न्यायाधीश महोदय के द्वारा किया गया ।इस अवसर पर प्राचार्य शैलजा बत्रा ने भी अपने विचार रखे एवं न्यायाधीश महोदय का आभार व्यक्त किया ।