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परासिया कफ सिरप कांड: हाईकोर्ट से दो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को मिली जमानत, चर्चित मामले में कानूनी बहस का नया दौर

छिंदवाड़ा/परासिया। परासिया के बहुचर्चित कफ सिरप कांड में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने दो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव (एमआर) सतीश वर्मा और शैलेश सिंह पांड्या को जमानत दे दी है। इससे पहले दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी थीं, लेकिन करीब नौ महीने बाद हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिली है। इस फैसले के बाद मामले में कानूनी प्रक्रिया ने नया मोड़ ले लिया है।

दोनों आरोपियों पर कथित रूप से जहरीले कफ सिरप के प्रचार-प्रसार, सप्लाई और डॉक्टरों तक उसकी पहुंच बनाने में भूमिका निभाने का आरोप है। इस मामले की जांच स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और ड्रग विभाग ने संयुक्त रूप से की थी। जांच में दवा निर्माण से लेकर सप्लाई और डॉक्टरों तक प्रिस्क्रिप्शन नेटवर्क के जरिए दवा पहुंचाने की पूरी श्रृंखला की पड़ताल की गई थी।

जांच एजेंसियों के अनुसार, इस बहुचर्चित प्रकरण में डॉक्टरों, मेडिकल एजेंसी संचालकों, फार्मा कंपनी से जुड़े लोगों सहित कई आरोपियों को नामजद किया गया है। मुख्य आरोपी के रूप में डॉ. प्रवीण सोनी का नाम सामने आया था। इसके अलावा ज्योति सोनी, सौरभ जैन, राजेश सोनी, सतीश वर्मा, शैलेश सिंह पांड्या सहित अन्य लोगों की भी अलग-अलग चरणों में गिरफ्तारी हुई थी।

अभियोजन पक्ष ने अदालत में दलील दी थी कि सतीश वर्मा फार्मा कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्यरत था और कंपनी तथा मुख्य आरोपी के बीच समन्वय की भूमिका निभाता था। जांच के दौरान जब्त रजिस्टरों में डॉक्टरों को उपहार और आर्थिक लाभ दिए जाने के उल्लेख मिलने का भी दावा किया गया, जिसके बदले संबंधित दवाओं के प्रिस्क्रिप्शन बढ़ाने के संकेत सामने आए थे।

अभियोजन ने यह भी कहा था कि आरोपी करीब 28 वर्षों से कंपनी से जुड़ा था और उसे कंपनी की प्रयोगशाला संबंधी कमियों की जानकारी होने के बावजूद कथित रूप से कफ सिरप की बिक्री और प्रचार में सक्रिय भूमिका निभाई।

गौरतलब है कि इसी कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत का मामला सामने आने के बाद पूरे प्रदेश में यह प्रकरण सुर्खियों में आया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले कई आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज की जा चुकी थीं। अब हाईकोर्ट द्वारा दो आरोपियों को जमानत दिए जाने के बाद इस चर्चित मामले में कानूनी बहस का नया दौर शुरू होने की संभावना है।

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